सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

May 22, 2025 - 18:28
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सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

लखनऊ 22 मई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

अदालत ने मामले की पूरी कार्यवाही को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक रोक दिया और इस मामले को 28 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

न्यायधीश सुभाष विद्यार्थी ने राठौर की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद 20 मई को यह आदेश पारित किया, जिसमें राठौर के डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के पांच मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने मामले की अगली तारीख तक पांच मई के आदेश पर भी रोक लगा दी।

अदालत ने कहा, “ मेरा मानना ​​है कि अंतरिम राहत देने का मामला बनता है और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।”

पक्षों के वकीलों ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले की जांच पूरी करने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 16 मई को राठौड़ पर आरोप तय कर दिए। फैसलों का हवाला देते हुए वकील ने दलील दी कि आरोपी राठौर के खिलाफ कथित आरोप नहीं बनते। इसलिए, उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश कानून के मुताबिक नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, राज्य के वकील ने पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राठौर को इस साल 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 17 जनवरी को उनके खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज होने के बाद से वे फरार थे। गिरफ्तारी उनके आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। अब राठौर जमानत पर हैं। 15 जनवरी को 49 वर्षीय विवाहित महिला ने राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चार साल तक उनका यौन शोषण किया।

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